नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पुराने नोट 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक बैंकों और पोस्ट ऑफिस से बदले जा सकेंगे। मतलब कि आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से पुराने नोट जमा कर सकेंगे। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि जो भी आपके पास नोट हैं, उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाए। ऐसा करने से आपका नोट अवैध होने से बच जाएगा।
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अगर आप 31 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं जमा कर पाए, तो उसके बाद आप 31 मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा कर सकेंगे। रिजर्व बैंक में नोट जमा करने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा उसके बाद पैसे आसानी से जमा हो जाएंगे ।
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